चित्रकूट में कुक्कुट पालन शुरू करने वालों के लिए बड़ा अवसर, सरकार दे रही विशेष सुविधाएं
Chitrakoot में पशुपालन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए “कुक्कुट विकास नीति-2022” के अंतर्गत कमर्शियल लेयर एवं ब्रायलर पैरेंट फार्म स्थापना हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह योजना स्वरोजगार और पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
योजना के तहत जिले में विभिन्न क्षमता वाली कमर्शियल लेयर इकाइयों की स्थापना प्रस्तावित की गई है:
🐔 10 हजार पक्षी क्षमता इकाई – परियोजना लागत लगभग ₹99.53 लाख
🐔 30 हजार पक्षी क्षमता इकाई – परियोजना लागत लगभग ₹256.69 लाख
🐔 60 हजार पक्षी क्षमता इकाई – परियोजना लागत लगभग ₹491.90 लाख
योजना के तहत लाभार्थियों को बैंक ऋण पर 5 वर्षों (60 माह) तक 7 प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति का लाभ मिलेगा, जिससे उद्यम शुरू करने में आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
कौन कर सकता है आवेदन?
योजना के लिए जनपद के 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी वर्गों के इच्छुक नागरिक आवेदन कर सकते हैं। पहली बार आवेदन करने वाले लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
भूमि की अनिवार्यता
📍 10 हजार पक्षी इकाई – 1 एकड़ भूमि
📍 30 हजार पक्षी इकाई – 2.5 एकड़ भूमि
📍 60 हजार पक्षी इकाई – 4 एकड़ भूमि
भूमि आवेदक के नाम पर या वैध लीज पर होना आवश्यक होगा।
अतिरिक्त लाभ
✅ 10 वर्षों तक विद्युत शुल्क पर 100% इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी प्रतिपूर्ति
✅ भूमि क्रय या लीज पर 100% स्टाम्प शुल्क छूट (नियमों के अनुसार)
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
• आधार कार्ड
• बैंक पासबुक की प्रति
• प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
• भूमि संबंधित दस्तावेज
• अन्य आवश्यक अभिलेख
इच्छुक आवेदक अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए संबंधित पशु चिकित्सालय या मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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